शांति समिति के सदस्यों एवं मीडिया के माध्यम से उपायुक्त ने जिलेवासियों को दी मुहर्रम की शुभकामनाएं, शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील
अनुप सिंह
गढ़वा: आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर 20 जून 2026 दिन शनिवार कोजिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन उपायुक्त गढ़वा पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में शांति/समन्वय समिति के सदस्ययों, मुहर्रम इंतेजामिया कमेटी के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ संपन्न की गई। मुहर्रम पर्व के अवसर पर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपायुक्त, श्री मिश्रा ने मुहर्रम पर्व को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
विभिन्न प्रखंडों से आए विभिन्न समुदायों के कई लोगों ने बारी-बारी से मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर पर्व के आयोजन के संबंध में जुलूस निकालने के लिए रूट चार्ट, विधि-व्यवस्था व अन्य बातों से जिले के वरीय पदाधिकारियों व अन्य उपस्थित लोगों को अवगत कराया। लोगों ने बताया कि मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण मनाने हेतु अपने-अपने संबंधित थाना प्रभारियों, जनप्रतिनिधि एवं मुहर्रम पर्व के आयोजकों के बीच शांति समिति की बैठक संपन्न की जा चुकी हैं।

बैठक के दौरान मुहर्रम पर्व को लेकर विभिन्न एहतियातों को लेकर प्रकाश डाला गया। किसी भी परिस्थिति में किसी तरह के भड़काऊ भाषण व भड़काऊ गानें, जो किसी भी जाति/धर्म को ठेंस पहुचाये, को न बजाने की सख्त हिदायत की गई, ताकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। लोगों को किसी भी तरह के अफवाहों से दूर रहने को कहा। साथ ही अफवाहों को फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने की बात कही गई।
सभी को विशेषकर सोशल मीडिया पर सावधानी बरतने की बात कही गई। आपत्तिजनक फोटो अथवा वीडियो आदि को सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित-प्रसारित नहीं करने एवं इसकी सूचना सीधे रुप से संबंधित थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारियों अथवा जिले के वरीय पदाधिकारी को देने की बात कही गई। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार मोहर्रम पर्व मनाने की बात विभिन्न मोहर्रम कमेटी के सदस्यों, समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा मनाने की सहमति जताई गई।

मौके पर उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जुलूस आयोजकों से समन्वय स्थापित कर लें कि जुलूस निर्धारित रूट से ही निकाली जाएगी।
किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट व तथ्यों को नहीं फैलाने की बात कही गई। ऐसे किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट अथवा तथ्यों को सोशल मीडिया साइट पर प्रचारित-प्रसारित ना करके संबंधित जिम्मेवार पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से सूचित करने की बात कही गई।
भड़काऊ भाषण, गीत, आपत्तिजनक तथ्यों को फैलाने एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी चीजों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही गई।
मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाने हेतु सभी समुदायों के लोगों से आपसी समन्वय एवं सहयोग की भावना रखते हुए मनाने की अपील की गई। उपायुक्त गढ़वा श्री मिश्रा द्वारा सभी की बातों को सुनते हुए लोगों को शांतिपूर्वक एवं आपसी भाईचारा के साथ मोहर्रम पर्व मनाने की शुभकामनाएं दी गई।

निर्गत सरकारी गाइडलाइंस के तहत पर्व को मनाने की बात कहते हुए बताया कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आपके सहयोग के लिए साथ है। उन्होंने विशेषकर इस बात का ध्यान रखने को दोनों समुदायों से कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व भीड़ व मौके का फायदा उठाकर कोई गलत कृत्य नहीं कर पाए। प्रशासन अपना दायित्व निभाएगी। पर्व मनाने वाले आमजनों से भी लॉ एन्ड आर्डर का सम्मान करने एवं ध्यान में रखते हुए मनाने की बात कही गई।
मोहर्रम के दौरान डीजे बजाना प्रतिबंधित है। शांति समिति के सदस्य एवं मोहर्रम इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने मोहर्रम के दौरान डीजे का प्रयोग नहीं करने की बात कही।
आगामी मुहर्रम पर्व को देखते हुए यातायात नियत्रंण, शहरों में साफ-सफाई, पेयजल की व्यवस्था, समयानुसार विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था आदि सुनिश्चित करने हेतु संबंधितों को निदेशित किया गया। किसी भी प्रकार की समस्या से ससमय निबटने हेतु पुलिस कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की बात कही गई। हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर आवश्यकता अनुरूप सहायता ली जा सकती है।

बैठक के दौरान झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, जिले के सभी आयोजकों/समितियों, श्रद्धालुओं और नागरिकों से से अनुरोध किया है कि पर्व एवं त्योहारों के दौरान निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से पालन करें।
जुलूस/शोभायात्रा में निकलने वाले झण्डे, वाहनों पर साउण्ड सिस्टम एवं झाँकियों की अधिकतम ऊँचाई 4 मीटर (13 फीट) तक सिमित हो। बसों एंव अन्य बड़ी वाहनों के छत पर कोई व्यक्ति न बैठे एवं उस पर किसी तरह की कोई ऊँची सामग्री/ऊँचा झंडा लगा न हो, जमीन से कुल ऊँचाई 4 मीटर (13 फीट) से ज्यादा न हो। श्रद्धालु/आम जनता मार्ग में पड़ने वाले बिजली के तारों/उपकरणों को छुने अथवा किसी डंडे या अन्य माध्यम से भी सम्पर्क करने की कोशिश न करें। शोभायात्रा में बड़ी/ऊँची वाहनों का प्रयोग समितियों द्वारा नहीं किया जाएगा।

संबंधित शोभायात्रा/जुलूस की आयोजक समितियों के लिए प्रस्तावित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन करना अनिवार्य होगा आदि। इस दौरान बताया गया कि उपरोक्त का उद्देश्य त्योहारों/शोभायात्रा के दौरान निर्बाध रूप से सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। सभी नागरिकों, संस्थाओं एवं संगठनों से अपील किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अनुमोदित उक्त प्रक्रियाओं का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। अन्यथा किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम पर्व की हार्दिक शुभेच्छाओं के साथ बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।
बैठक में उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू, अपर समाहर्ता विकास कुमार राय, अनुमंडल पदाधिकारी रंका मोहम्मद परवेज़, पुलिस उपाधीक्षक, यशोधरा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारीगण, सदर अस्पताल से चिकित्सा पदाधिकारी, जिला स्तर के विभिन्न पदाधिकारीगण, संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों के थाना प्रभारी, पुलिस विभाग के अन्य पदाधिकारी, गढ़वा जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए जनप्रतिनिधि, समन्वय समिति के सदस्यगण, सामाजिक कार्यकर्ता आदि उपस्थित थें।
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