वर्षा ऋतु में नदी-नालों से बालू उठाव पर पूर्णतः रोक,मुखिया होंगे जवाबदेह

 

अनुप सिंह

मझिआंव:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के आलोक में मझिआंव प्रखंड क्षेत्र के चयनित पंचायतों में नदी-नालों से बालू उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी मझिआंव को पत्र प्रेषित कर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी निर्देश के अनुसार मझिआंव प्रखंड के बोदरा, तलशबरिया, खरसोता एवं मझिआंव पंचायत क्षेत्र में वर्षा ऋतु के आगमन को देखते हुए 10 जून 2026 से 15 अक्टूबर 2026 तक नदी एवं नालों से बालू का उठाव,परिवहन तथा भंडारण पूर्णतः वर्जित रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार के अवैध बालू उठाव अथवा उसके परिवहन की स्थिति में संबंधित पंचायत के मुखिया की जवाबदेही होगी।

इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी कनक ने संबंधित पंचायतों के मुखिया को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे अविलंब प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएं, जिसमें यह उल्लेख हो कि उनके पंचायत क्षेत्र में नदी-नालों से अवैध बालू उठाव एवं परिवहन पूरी तरह बंद है।साथ ही प्रशासन ने शख्त चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित मुखिया पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने एवं अवैध खनन पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिया हैं।

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