गिरफ्तारी पर रोक से कोर्ट का इनकार, जयराम महतो की अग्रिम जमानत पर फैसला टला 


ब्यूरो रिपोर्ट 

धनबाद जिले के बरवाअड्डा थाना प्रभारी से विवाद के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो और उनके सहयोगियों को मंगलवार को अदालत से फिलहाल राहत नहीं मिली। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है। अब केस डायरी के अवलोकन के बाद ही अग्रिम जमानत पर आगे सुनवाई होगी।

          मंगलवार को विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया। अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने इसका कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी मंगाने का आदेश दिया।

बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर थाना कांड संख्या 146/26 दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में विधायक जयराम महतो और उनके सहयोगियों पर थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार, समर्थकों को उकसाकर हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने का प्रयास, थाना परिसर में हंगामा करने और पुलिसकर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं।

       इससे पहले आरोपियों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सोमवार को इसे सुनवाई के लिए विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक नहीं मिलने से विधायक जयराम महतो और अन्य आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

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